5 June 2026

पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत 02 केन्द्रो में निरीक्षण कर कार्यवाही की गई

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प्रेस नोट

दिनांक 05 जून, 2026

आज दिनांक दिनांक 05 जून, 2026 (दिन शुक्रवार) को जनपद हरिद्वार में गर्भवस्था पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत 02 केन्द्रो में निरीक्षण कार्यवाही की गयी 01 प्रज्ञा अस्पताल, झबरेडा, हरिद्वार में पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम के गंभीर उलंघन पाये गये जिसमें जिला निरीक्षण एवं मूल्यांकन दल के साथ राज्य निरीक्षण एवं मूल्यांकन दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्यवाही की गयी, प्रज्ञा अस्पताल, झबरेडा, हरिद्वार में अल्ट्रासाउण्ड की प्रक्रिया को संचालित कर रहे डाक्टर में असमर्थता देखी गयी, फार्म- एफ रिकार्ड में भी अनियमितता पाये जाने पर चिकित्सालय की अल्ट्रासाउण्ड मशीन को तत्काल सील किया गया। और 02 संतोष अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर मंगलोर का भी निरीक्षण किया गया जिसमें अभिलेख सही पाये गये। निरीक्षण कार्यवाहीयां कई दिनों से शिकायत प्राप्त होने पर की गयी।

निरीक्षण कार्यवाही में राज्य निरीक्षण दल में डा० जे०एस० बिष्ट संयुक्त निददेशक / राज्य नोडल अधिकारी पी०सी०पी०एन०डी०टी०, प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड, डा० उमा रावत सहायक निदेशक, श्री राकेश बहुगुणा अपर शोध अधिकारी श्री अवधेश कुडियाल विधि सलाहकार पी०सी०पी०एन०डी०टी०, श्री दीपक पवार अधिशासी सहायक राज्य पी०सी०पी०एन०डी०टी० प्रकोष्ट महानिदेशक चि० स्वा०प०क० एवं जनपद से डा० अनिल वर्मा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद हरिद्वार एवं जिला समन्वयक रवि संदल आदि उपस्थित रहे।

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