15 May 2025

उत्तराखण्ड में नवसृजित मदिरा दुकानों को बंद करने का आदेश

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देहरादून। उत्तराखण्ड में जनसंवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए आबकारी आयुक्त ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवसृजित मदिरा की सभी दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय समाजिक दृष्टिकोण से लोगों की भावनाओं और जनहित को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। आदेश के तहत संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से इन दुकानों को बंद कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह कदम प्रदेश में शराब विरोधी जनआंदोलनों और जनमत का सम्मान करते हुए उठाया गया है।

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