अशिक्षित, अतिक्रमणकारी, अपराधी, दो से अधिक संतान वाले, शौचालय विहीन घर में रहने वाले, महिला के स्थान पर पद कार्यकर्ता नहीं लड़ सकते पंचायत चुनाव
साम्प्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने के अपराध में दोषसिद्ध भी है अपात्र ऐसे अपात्र उम्मीदवारों का हो सकता है नामांकन...